टीले वाली मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी
लखनऊ। उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने लक्ष्मण टीला टीले वाली मस्जिद के परिसर में अवैध निर्माण एवं अवैधानिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश को संज्ञान न लिये जाने पर

जिलाधिकारी लखनऊ पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुये मस्जिद के मौलाना को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिये 17 मई की तिथि नियत की है। आज रिट पिटीशन 409 ऑफ 2024 पर सुनवाई करते हुये न्यायालय के दिये निर्देश पर पेटिशनर ऋषि कुमार त्रिवदी व अन्य के अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि लक्ष्मण टीला के विवादित परिसर में अवैध निर्माण और अवैधानिक गतिविधियों को रोके जाने को लेकर वर्ष 2016 और दिसम्बर 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिस पर न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुये जिलाधिकारी को मस्जिद के मौलाना को नोटिस तामील कर अगली तिथि 17 मई को काररवाई का ब्यौरा देने को कहा है।
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