अब बतानी होगी वर वधू को मिले उपहारों की सूची, -सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देता है दहेज
मथुरा। अब विवाह के बाद वर वधु को मिले उपहारों की सूची तैयार जमा करनी होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत
अब विवाह के एक महीने के अंदर दोनों पक्षों को विवाह में मिले उपहार की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सौंपनी होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद में जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी होता है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने दहेज उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं जैसे कि अब सभी मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल में इनका मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा। विवाह के पक्षकारों या माता पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के एक महीने के भीतर सूची प्रस्तुत की जायेगी। अब से इस कानून का सख्ती से अनुपालन होगा और जिले में होने वाले सभी विवाह जो पंजीकृत हो या अपंजीकृत, उनके दोनों पक्षों को सूची बनाकर, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद यह सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही जल्द ही सभी विवाह स्थल और गेस्ट हाउस के बाहर इसका बोर्ड स्थापित कराया जाएगा।
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