मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई द्वारा एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अक्टूबर 23, 2024 - 20:56
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मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई द्वारा एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वी.जी.आर. इंटर कॉलेज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के संचालन हेतु आयोजित किया गया था।

इस शिविर की अध्यक्षता जिला न्यायालय हरदोई के अध्यक्ष, माननीय राजकुमार सिंह, और सचिव, अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी ने की। तहसील विधिक सेवा समिति, बिलग्राम के सचिव, तहसीलदार अमित कुमार यादव, राजस्व लेखपाल जयप्रकाश मिश्रा, और प्रधानाध्यापक सुनील रस्तोगी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

शिविर में लीगल एड क्लीनिक के आशीष तिवारी ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जैसे:

वूमेन पावर लाइन: 1090
महिला हेल्पलाइन: 181
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076
पुलिस आपातकालीन सेवा: 112
चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
स्वास्थ्य सेवा: 102
एंबुलेंस सेवा: 108
साइबर हेल्पलाइन: 1930
इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

प्रधानाध्यापक सुनील रस्तोगी ने बताया कि मिशन शक्ति महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें संबल और सामर्थ नाम की दो उप योजनाएं शामिल हैं।

राजस्व लेखपाल जयप्रकाश मिश्रा ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी, जैसे:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
दहेज निषेध अधिनियम 1961
महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
शिविर में पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती रूबी देवी, विद्यालय के कर्मचारी और बालिकाएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम की सार्थकता को बढ़ाया। यह शिविर महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण कदम रहा।

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