adhar card - आधार सीडिंग एवं NPCI से मैपिंग में जनपद का प्रथम स्थान

आनन्दी मेल सवांददाता अंबेडकरनगर - राशन कार्ड एवं सीडिंग जनपद की कुल आबादी वर्ष 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र 280730 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2117158 है, जिसके सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्र में कुल आबादी का 64.43 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी का 79.56 प्रतिशत के अनुसार जनपद में कुल ( अन्त्योदय 65967 एवं पात्र गृहस्थी 33595 ) 401562 परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किये गये है।

adhar card - आधार सीडिंग एवं NPCI से मैपिंग में जनपद का प्रथम स्थान
आधार सीडिंग एवं NPCI से मैपिंग में जनपद का प्रथम स्थान

निर्गत राशन कार्डो से कुल 1852256 व्यक्ति आच्छादित है, जिन्हें प्रत्येक माह अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा चावल प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड पर सम्मिलित यूनिट के अनुसार 02 किग्रा0 गेहूँ एवं 03 किग्रा० चावल कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

शासन द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में उक्त राशन कार्डों का समय-समय पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कार्यालय से सत्यापन कार्य कराया जाता है, जिसमें कतिपय कारणों से अपात्र होने, मृतक होने एवं शादीशुदा महिलाओं के नाम हटाकर उनके स्थान पर छूटे हुए पात्र परिवारों के राशन कार्ड / यूनिट बनाये / जोड़े जाते है । विगत तीन माह में सत्यापन के दौरान 926 परिवार अपात्र पाये गये है, जिनका नाम विभागीय बेवसाइट से डिलीट किया गया है तथा उक्त स्थान पर 995 पात्र परिवारों को नये राशन कार्ड निर्गत किये गये है।

निर्गत 401562 राशन कार्ड से सम्बद्ध 1852256 यूनिट के सापेक्ष कुल 99.88 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। खाद्यान्न का उठान एवं सत्यापन जनपद में माह मई, 2022 से सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत जनपद में कार्यरत 1126 उचित दर विक्रेताओं का 499 कम्प्रेहेन्सिव रूट चार्ट के अनुसार ग्रुप तैयार किया गया है। निर्मित ग्रुप के अनुसार खाद्यान्न सीधे भारतीय खाद्य निगम डिपो शाहगंज एवं टाण्डा स्थित गोदामों से नियुक्त परिवहन ठेकेदारों द्वारा जी०पी०एस० युक्त ट्रकों से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुँचाया जाता है, जिसके कारण उचित दर विक्रेताओं को पूरी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

जहां कही भी खाद्यान्न उठान में समस्याएं आती है, उनका निराकरण शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक को मौके पर भेज कर तत्काल निस्तारण कार्य कराया जाता है। विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचने का तृतीय स्तर का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी यथा ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी / लेखपाल द्वारा वितरण प्रारम्भ होने से पूर्व किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है तथा उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या संकलित कर जिलाधिकारी महोदय को द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी अवलोकनार्थं प्रस्तुत की जाती है।

सीधे उचित दर विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचने उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है वही त्रिस्तरीय सत्यापन होने से शत-प्रतिशत खाद्यान्न दुकान पर पहुंचना प्रमाणित हो रहा है।जनपद में कार्यरत 1126 उचित दर दुकान पर ई-पॉस मशीन स्थापित की गयी है, जिसे दुकान की चौहद्दी से 75 मी0 तक की सीमा में जियो फेसिंग की गयी है

जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति / देख-रेख में विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन में कार्डधारक अथवा उनके परिजन का आधार प्रमाणीकरण कराकर निर्धारित मात्रा के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। आधार प्रमाणीकरण के समय देय खाद्यान्न की पर्ची एवं देय मात्रा की आवाज मशीन से निकलती है तथा पर्ची को सम्बन्धित कार्डधारक को प्राप्त कराया जाता है, जिसमें देय मात्रा, मूल्य तथा देय सब्सिडी का अंकन रहता है। वर्तमान समय में माह दिसम्बर, 2022 से अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड पर सम्मिलित यूनिट के अनुसार 02 किग्रा0 गेहूँ एवं 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है ।

अन्त्योदय कार्डधारकों को वर्ष में चार बार प्रति त्रैमास 03 किग्रा0 चीनी का भी वितरण 18.00 रू० प्रति किग्रा0 की दर से कराया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रति उचित दर दुकान नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो अपनी देख-रेख में वितरण कराने हेतु उत्तरदायी है, जिनकी उपस्थिति के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगाये गये है, जिसमें नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी, विपणन निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की गयी है। जनपद ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण माह अप्रैल, 2023 में 95.16%, मार्च, 2023 में 95.86% एवं फरवरी, 2023 में 95. 81 प्रतिशत के साथ लगातार प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है।

इसके पूर्व कई माहों में जनपद वितरण में प्रथम स्थान पर भी रहा हैशासनादेशानुसार प्राविधानित व्यवस्था के तहत जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रतिमाह जनपद के विभिन्न 10 उचित दर विक्रेताओं के वितरण की जांच मोबाईल एप के माध्यम से विक्रेता की दुकान पर पहुंच कर की जाती है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा भी प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मोबाईल एप के माध्यम से जांच की जाती है। उक्त के अतिरिक्त वितरण में शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक को मौके पर भेजकर तत्काल जांच करायी जाती है तथा पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत विक्रेताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, निलम्बन एवं जमानत जब्ती की कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विक्रेता का पक्ष सुनने के बाद अनियमितताएं प्रमाणित पाये जाने पर दुकान का अनुबन्ध निरस्त किया जाता है। दुकान निरस्त होने के उपरान्त उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से नये उचित दर विक्रेता की नियुक्ति की जाती है उचित दर विक्रेताओं द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जिन्हें 90 /- रू० प्रति कुन्तल अनुमन्य लाभांश का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 तक कराया जा चुका है।

माह नवम्बर, 2022 से भुगतान का माड्यूल परिवर्तित करके PFMS के माध्यम से आधार आधारित भुगतान कराये जाने का निर्णय लिया गया है। PFMS के माध्यम से भुगतान हेतु प्रदेश स्तर पर उचित दर विक्रेताओं का आधार सीडिंग एवं बैंक खाता को NPCI से मैप कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपद में 20 उचित दर विक्रेताओं के अतिरिक्त सभी का आधार सीडिंग एवं NPCI से मैप कराया जा चुका है, जनपद इस कार्य में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।