जिला न्यायालय के सभागार में नये आपराधिक कानूनों पर सेमिनार का आयोजन

जिला न्यायालय के सभागार में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अब्दुल शाहिद द्वारा सरकार द्वारा बनाये गये तीन आपराधिक कानूनों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया

जून 11, 2024 - 16:13
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जिला न्यायालय के सभागार में नये आपराधिक कानूनों पर सेमिनार का आयोजन
जिला न्यायालय के सभागार में नये आपराधिक कानूनों पर सेमिनार का आयोजन

प्रतापगढ़। सेमिनार में माननीय जिला न्यायाधीश ने सभी को बनाए गए नए कानूनों के बारे में जानकारी दी तथा कानूनों में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि नये आपराधिक कानून 01 जुलाई 2024 से लागू हो जायेंगे। सभी से अपेक्षा की कि वे नये कानूनों के अनुरूप कार्य करेंगे तथा संविधान की जीवंतता बनाये रखेंगे।

इस अवसर पर श्रीमती अर्चना तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री वरुण कौशिक, सिविल जज, जे.डी. सदर ने भी संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किये।

जिला जज ने लीगल एड डिफेंस काउंसल, पैनल एडवोकेट्स, पीएलवी से कहा है कि वे 01 जुलाई 2024 को लागू होने वाले नए कानूनों को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करें।

कार्यक्रम का संचालन श्री देवेन्द्र कुमार प्रभारी सचिव/सिविल जज सीडी कक्ष संख्या 14 द्वारा किया गया। संगोष्ठी में श्री बाबूराम अपर जिला जज कक्ष संख्या 02, श्रीमती पारुल वर्मा अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, श्री अजय कुमार अपर जिला जज एफटीसी, श्रीमती सुनीता सिंह नागौर अपर जिला जज एफटीसी प्रथम उपस्थित थे।

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