अधिवक्ता के हमलावर की जमानत खारिज होने पर वकीलों ने खुशी जताई

अधिवक्ता राम नवल कुशवाहा पर दिवाली की रात अपराधियों ने हमला किया था, जिसकी प्राथमिकी अधिवक्ता की पत्नी ने दर्ज कराई थी।

अगस्त 13, 2024 - 16:37
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अधिवक्ता के हमलावर की जमानत खारिज होने पर वकीलों ने खुशी जताई
अधिवक्ता के हमलावर की जमानत खारिज होने पर वकीलों ने खुशी जताई

कानपुर। कानपुर अधिवक्ता के हमलावर की जमानत पर बोलते हुए बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दीक्षित ने कहा कि अधिवक्ता राम नवल कुशवाहा पर दिवाली की रात अपराधियों ने हमला किया था, जिसकी एफआईआर अधिवक्ता की पत्नी ने दर्ज कराई थी।

जानलेवा हमले के बाद भी जूही पुलिस ने 147, 352, 504, 506 जैसी साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया। जब हम अधिवक्ताओं ने विरोध किया और पुलिस कमिश्नर से मिले तो धारा 307 जोड़ी गई, जिसे दो दिन बाद हटा दिया गया। हमले में अधिवक्ता के दो दांत टूट गए थे, जिस पर धारा 326 जोड़ी गई। लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा रहे थे, जिस पर आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया गया।

कुर्की के डर से आरोपी जतिन सरोज उर्फ ​​गोलू ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जो खारिज हो गई, फिर जतिन हाईकोर्ट गया, वहां से भी राहत न मिलने पर सरेंडर कर दिया, कोर्ट ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

अभियुक्त जतिन सरोज उर्फ ​​गोलू ने जमानत अर्जी दाखिल की जिसे जिला जज कानपुर नगर पीके सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 कानपुर नगर के यहां स्थानांतरित कर दिया।जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शेष बहादुर निषाद ने अभियुक्त जतिन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जमानत अर्जी खारिज होने पर वकीलों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वकीलों पर हमला करने वालों को हरसंभव कानूनी सजा दी जाएगी।

खुशी व्यक्त करने वालों में पंडित रवीन्द्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन सत्येन्द्र राय, राम नवल कुशवाह, सुनील त्रिवेदी, अजय गुप्ता, महावीर बाथम, शम्भू नाथ मिश्र, राजुल श्रीवास्तव, संजीव कपूर, शिवम गंगवार, इन्द्रेश मिश्र आदि शामिल रहे।

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