विभिन्न योजनाओं एवं लाइसेंसों के साथ एफपीओ के लिए संतृप्ति अभियान चलाने के संबंध में बैठक

जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई

जून 25, 2024 - 15:14
 0  22
विभिन्न योजनाओं एवं लाइसेंसों के साथ एफपीओ के लिए संतृप्ति अभियान चलाने के संबंध में बैठक
विभिन्न योजनाओं एवं लाइसेंसों के साथ एफपीओ के लिए संतृप्ति अभियान चलाने के संबंध में बैठक

अंबेडकर नगर। सरकार के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के 10,000 एफपीओ तथा "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" के अन्तर्गत गठित एफपीओ एवं स्वनिर्मित एफपीओ को इनपुट लाइसेंस (खाद, बीज एवं कीटनाशक), जीएसटी लाइसेंस, मंडी लाइसेंस, एफएसएसआई लाइसेंस, मार्केट लिंकेज हेतु ओएनडीसी, ई-नाम जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए आगामी 03 माह तक संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा।

वर्तमान में 10,000 एफपीओ योजना और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत यूपी शक्ति पोर्टल पर लगभग 3240 एफपीओ पंजीकृत हैं। एफपीओ को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है।

पंजीकृत एफपीओ को आगामी 03 माह तक मिशन मोड में अभियान चलाकर ओ.एन.डी.सी., ई-नाम जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेटफार्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें कृषि विभाग द्वारा जारी उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों के लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर मिल सकें तथा अन्य प्रकार के लाइसेंस जैसे मण्डी लाइसेंस, एफ.एस.एस.आई. लाइसेंस, जी.एस.टी. लाइसेंस एवं मार्केट लिंकेज मिल सकें।

एफपीओ कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाएं हैं और उन्हें आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जीएसटी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि क्रियान्वयन एजेंसियां ​​एफपीओ से 15 जुलाई 2024 तक जीएसटी लाइसेंस के लिए आवेदन करवाएं। तथा जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सहायक आयुक्त जीएसटी की होगी।

जीएसटी उपायुक्त को एफपीओ को जीएसटी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए। कई एफपीओ विभिन्न वस्तुओं के मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए हैं।

प्रसंस्कृत/मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य है। मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल सभी पात्र FPO को 15 जुलाई, 2024 तक FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि एफएसएसएआई लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी खाद्य निरीक्षक की होगी। सहायक खाद्य एवं रसद आयुक्त (राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण) को संपूर्ण एफएसएसएआई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए तथा उस पर रिपोर्ट देनी चाहिए।

जिले में गठित एफपीओ को कृषि विभाग के नामित मेंटर (टीएसी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक लाइसेंस जारी किए जाएं।

जिला कृषि अधिकारी को उर्वरक एवं बीज लाइसेंस जारी करने तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी को कीटनाशक लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए।

उप कृषि निदेशक को मण्डी, जीएसटी, एफएसएसएआई आदि अन्य लाइसेंसों के लिए आवेदन करने तथा सम्बन्धित विभाग/संस्था से समन्वय की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिये गये।

उप कृषि निदेशक को सभी एफपीओ को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म और ई-नाम पोर्टल पर शामिल करना चाहिए ताकि बाजार से संपर्क स्थापित किया जा सके। साथ ही, एफपीओ को विभिन्न राज्य और केंद्रीय योजनाओं को एक साथ लाने में मदद करनी चाहिए।

बैठक के दौरान परियोजना निदेशक, उप कृषि निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow